TEX : जानिये 7 तरह के निवेश और खर्चों पर मिलती है टैक्स में छूट

TEX :  कई ऐसे इंवेस्टमेंट या खर्चें होते है। जिन पर टैक्स की छूट मिलती है लेकिन हमें उनके बारे में लोगों को मालूम ही नही होता है। आज हम ऐसी ही 7 प्रकार के निवेश और खर्चो के बारे में बात करेगे , जिनके बारे में टैक्स पर छूट मिलती है। लेकिन लोगों को पता नही है। 

TEX : जानिये 7 तरह के निवेश और खर्चों पर मिलती है टैक्स में छूट
TEX : जानिये 7 तरह के निवेश और खर्चों पर मिलती है टैक्स में छूट

TEX : नीचे इन 7 प्रकार के निवेश और खर्चें पर टैक्स छूट का वर्णन इस प्रकार है............
1 . अगर आपका बच्चा प्लेग्रुप या प्री - नर्सरी में पढता हैतो आप फीस पर टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। ये तभी सम्भव है, जब आपके बच्चों की सीमा दो है। टैक्स छूट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रूपये तक है।
2.  इस साल टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट के लिए पीपीएफ अकाउंट का सहारा ले सकते है। अधिकतम पीपीएफ स्की के तहत लोन की फकसलिटी चैथे साल से मिलती है।
3. अगर आप घर खरीदते है, तो आप उस वक्त स्टैंप चार्ज और रजिस्ट्रेश्सन फीस के भुगतान पर छूट क्लेम लगा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए फायदमंद है जो होम लोन पर घर लेते हैं। इसमें छूट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख होती है।
4. घर खरीदने के लिए होम लोल कम्पनी , बैंक और फाइनेंस कम्पनीयों के अलावा माता - पिता से लिया गये लोन के ब्याज में भी टैक्स में छूट ले सकते हैं। छूट की अधिकतम सीमा 2 लाख हो सकती है।
एक बात का ध्यान रखे कि ब्याज के भुगतान के अटेस्ट करने वाले सर्टिफिकेट को कलेक्ट करना नही भूले।
5.  अगर आप माता- पिता के साथ घर में रहते है। तो उन्हे किराया दें, उसके दस्तावेज रखे । इसका हाउस रेंट अलाउंस का फायदा ले सकते हैं।
6. अगर आप हेल्थ इंश्योंरेस प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं। तो टैक्स छूट के हकदार है।
7. अगर आप माता- पिता के मेडिकल खर्च कर रहे हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह टैक्स छूट ले सकते है। 60 साल से ज्यादा बुजुर्ग माता-पिता की दवा और इलाजा पर इलाज पर खर्च सामान्य बात है।


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